काम पर लौटेंगे तहसीलदार और नायब तहसीलदार
- 22 को अपनी माांगों की जानकारी देने के आदेश
नवभारत न्यूज भोपाल, शुक्रवार को सामुहिक अवकाश पर चल रहे सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार अपने कार्यस्थल पर लोटेंगे. गुरुवार को दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया.
गुरुवार को शाम चार बजे मप्र हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए तहसीलदारों को काम पर लोटने का आदेश दिया. इसके साथ ही 22 जून को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों से उच्च न्यायालय के सामने अपनी मांगें रखने का भी आदेश दिया है.
मप्र राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों का इसपर कहना है की उन्हे अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिला. इससे पहले तहसीलदारों द्वारा शासन को यह चुनौती दी गई थी की अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वह 26 जून को दोबारा सामुहिक अवकाश पर जाएंगे.
हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब तहसीलदारों का कहना है की हाईकोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए ही अब आगे कोई कदम उठाया जाएगा. प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 12 जून से ग्रेड पे बढ़ाने, तहसीलदारों को पदोन्नति में वर्ग-1 की श्रेणी में रखे जाने जैसी मांगों को लेकर सामुहिक अवकाश पर थे. इस संबंध भोपाल एडीएम जीबी माली ने तहसीलदारों की पदोन्नति के बाद वर्ग-1 में रखे जाने की मांग का समर्थन किया.
उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय होगा. उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा. आज की सुनवाई में हम अपना पक्ष नहीं रख सके. आगामी पेशी में मप्र राजस्व अधिकारी संघ अपना पक्ष रखेंगा.
-पंकज नयन तिवारी, नायब तहसीलदार, प्रांतीय सचिव, मप्र राजस्व अधिकारी संघ.
शासन को तहसीलदारों की मांगें मान लेनी चाहिए. तहसीलदारों को वर्ग-1 की श्रेणी में रखना चाहिए.
-जीपी माली, एडीएम, भोपाल.