नवभारत न्यूज ग्वालियर
15 साल से अधिक पुरानी बसें आगामी 1 अप्रैल से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। ऐसी यात्री बसों व स्कूल-कॉलेजों की बसों का संचालित सिर्फ 31 मार्च तक ही किया जा सकता है। इसके बाद सडक़ों पर ये पुरानी बसें दिखीं तो उन्हें परिवहन विभाग के अमले व ट्रेफिक पुलिस द्वारा जब्त किया जाएगा।
परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में पहले ही सभी आरटीओ/ डीटीओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिस पर 15 साल से अधिक पुरानी बसों के पुन: पंजीयन व परिमट देने पर रोक लगा दी गई है। 1 अप्रैल से हर जिले में आरटीओ की टीमें व परिवहन उडऩदस्तों द्वारा बसों की सघन चेकिंग शुरू की जाएगी।
सेटिंग में जुटे
बस ऑपरेटर ऐसी सेटिंग बिठाने में जुटे हैं जिससे उन्हें 15 साल से अधिक पूरानी बसें के संचालक में राहत मिल जाए। इसके लिए परिवहन मंत्री से लेकर अन्य मंत्री व विधायकों समेत परिवहन विभाग के आला अफसरों के यहां चक्कर काट रहे हैं। ऑपरेटर चाहते हैं कि उन्हें इतनी राहत दे दी जाए।