हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा हत्या के मामले में सुनवाई करते न्यायालय ने 13 माह में सुनाया फैसला

छिंदवाड़ा. सिंगोडी चौकी अंतर्गत ग्राम घाट पिपरिया में हुए हत्या के मामले में हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. हत्या के इस मामले में न्यायालय ने 13 माह में फैसला सुनाया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगोडी चौकी अंतर्गत ग्राम घाट पिपरिया में खुदरा नाला के पास छुई निवासी अजय उर्फ अजेश पिता बूटू बर्मा की हत्या कर शव को नाले के पास गड्ढा खोदकर गड़ाया गया था तदुपरांत आरोपी की ही पुत्री की सूचना पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की विवेचना पूर्ण करते हुए न्यायालय में पेश किया गया था. अपर लोक अभियोजक मनीष नेमा ने बताया कि घटना की चतुर्दशी साक्षी सहित अन्य साक्षी गणों के कथन के दौरान मामले को सिद्ध किया गया. जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा राकेश कुमार सोनी द्वारा मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी कन्हैया बारासिया को धारा 302, 201 भादवी में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास तथा 500 के अर्थदंड से दंडित किया गया. प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनीष मनीष नेमा द्वारा की गई. घटना की एकमात्र चतुर्दशी साक्षी जो कि महज 1& वर्ष की है. आरोपी की सगी पुत्री होने के बावजूद पिता द्वारा जो कृत्य किया गया उसे निर्भीक तरीके से बिना किसी डर व प्रलोभन के घटना के बारे में अपने ही पिता के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिया. वही प्रति परीक्षण में भी वह अपने दिए बयानों से तनिक भी नहीं मुकरी. जिसको लेकर ब’ची की काफी सराहना की जा रही है. उक्त अपराध की विवेचना नगर निरीक्षक मोहन सिंह मर्सकोले ने की तथा उप निरीक्षक अभिषेक प्यासी,उपनिरीक्षक ओपी सनोडिया का भी पूर्ण सहयोग रहा.

नव भारत न्यूज

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