कलेक्टर का फर्जी आदेश लगातर निरस्त करा दी थी एनओसी, न्यायालय के आदेशपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
जबलपुर: 10 साल बाद मुंबई की एक टावर कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारी केखिलाफ कटंगी पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। न्यायालय केआदेश पर जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब दोनों कीसरगर्मी से तलाश में जुट गई है।
कटंगी पुलिस ने बताया कि मुंबई की जीटीएल कंपनी नेएडवाकेट प्रशांत मिश्रा के साथ एग्रीमेंट कर टावर लगाया था, लेकिन कुछसमय बाद ही कंपनी के डायरेक्टर मिलिंद कमलाकर और कर्मचारी रामेश्वर शर्माने कूटरचित ढंग से जबलपुर कलेक्टर का फर्जी आदेश तैयार किया और इसे नगरपरिषद कटंगी में लगाते हुए प्रशांत की एनओसी निरस्त करा दी और दूसरेव्यक्ति के नाम पर एनओसी तैयार कर उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अपने साथहुई इस धोखाधड़ी के बाद एडवोकेट प्रशांत मिश्रा ने 2011 में मामले कीशिकायत कटंगी पुलिस को की थी लेकिन थाने से फरियादी को न्याय नहीं मिला।
इस बीच शिकायतों का दौर चलता रहा परंतु पीडि़त को थाने से न्याय नहींमिला जिसके बाद पाटन न्यायालय में परिवाद दायर किया और फिर न्यायायल केजीटीएल कंपनी के डायरेक्टर और कर्मचारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने केआदेश दिए गए। जिसके बाद कटंगी पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर समेत कर्मचारी केखिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उनकी सरगर्मी से तलाश शुरूकर दी है।
इधर पुश्तैनी मकान पर कब्जा करने वाले कासिम सुपारी पर दर्ज हुआ प्रकरण-
पुश्तैनी मकान में कब्जा करने वाले चार खंबा निवासी कासिम सुपारी केखिलाफ हनुमानताल पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाशशुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हनुमानताल निवासी सखावर खान का मकानउसके पिता के नाम पर है। फरवरी 1990 में एक फर्जी कूट रचित इकरारनामातैयार करा कर मोहम्मद कासिम सुपारी वाला ने उसके 435 वर्ग फिट जमीन पर
कब्जा कर लिया था। इसके बाद पीडि़त ने थाने में शिकायत की लेकिन उसेन्याय नहीं मिला। जिसके बाद उसने कोर्टका दरवाजा खटखटाया। मामले में श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव न्यायिकमजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर द्वारा परिवाद पत्र पर आरोपी कासिमसुपारी वाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।कोर्ट के आदेश पर हनुमान ताल पुलिस ने आरोपी कासिम सुपारी वाला के खिलाफ
धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।