जबलपुर: पाटन जेएमएफसी आदिल अहमद खान की अदालत ने कटंगी थाना क्षेत्र में लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी मोहम्मद समीर उर्फ सोनू को एक साल की सजा व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 29 जून 2013 को काजी मोह.
मकसूद ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि पठानी मोहल्ला में रहता है। वह किसी काम से अपनी मोटर साइकिल क्रमांक एमपी20 केएल-4074 से वह कुछ काम से शाम को 27 मील गया था लौटते समय नारायण सिंह के खेत के सामने प्रज्ञाधाम के पास पहुंचा तभी उसने देखा कि कटंगी की ओर से एक नई पल्सर मोटरसाइकिल से मोहम्मद नियाज एवं मोटरसाइकिल में पीछे बैठे खोबा विश्वकर्मा, कल्लू पटैल टोल नाका तरफ से अपनी साइड से जा रहे थे। जिन्हें टोल टैक्स नाका की और से तेज रफ्तार कमाण्डर जीप क्रमांक एमपी 20 एच-6675 का चालक ने
लापरवाहीपूर्वक चलाकर पल्सर मोटरसाइकिल में सामने से जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे पल्सर मोटरसाइकिल में सवार तीन लोग मोटरसाइकिल सहित जमीन पर गिर गए।
फरियादी ने अपनी मोटरसाकिल खड़ी कर जाकर देखा तो उसके मौसेरे भाई मोह. नियाज खान पिता रमजान खान निवासी पठानी मोहल्ला के दाहिने पैर, दाहिने हाथ, दाहिने तरफ पसली में गंभीर चोट लगी थी एवं काफी खून निकला था, जिससे मोहम्मद नियाज की मौत हो गई थी। वहीं पीछे बैठे कब्बू पटेल एवं खोबा विश्वकर्मा को भी चोटे आ गई थी। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।