रोड सेफ्टी पर फोकस

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को 15 दिन में भेजा जाएगा नोटिस
बॉडी वियरेबल और डैश बोर्ड कैमरा के साथ ही नंबर प्लेट रिकग्निशन डिवाइस से की जाएगी निगरानी
भोपाल, . यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले को 15 दिन के भीतर फुटेज और लोकेशन के साथ नोटिस भेजा जाएगा. अब वाहनों की निगरानी के लिए बॉडी वियरेबल व डैश बोर्ड कैमरों का उपयोग होगा, इसके साथ ही नंबर प्लेट रिकग्निशन डिवाइस का उपयोग भी इसकी निगरानी के लिए किया जाएगा. यदि किसी पर गलत तरीके से गाड़ी चलाने का आरोप तय होता है तो उसे 15 दिन के भीतर नोटिस भेजा जाएगा.
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार जैन का कहना है कि केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस साल पूरा फोकस रोड सेफ्टी पर है. इस नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड भी संबंधित एजेंसी को तब तक सुरक्षित रखना होगा, जब तक कि उसका निराकरण नहीं हो जाता.
नया नोटिफिकेशन
एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद सक्सेना के मुताबिक केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के माध्यम से निगरानी रखने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाएगा, जहां वाहनों की स्पीड की सीमा तय है. जो वाहन चालक हेलमेट या हेड गियर नहीं पहनेंगे, उन पर भी नजर रखी जा सकेगी. उन लोगों पर भी नजर रखी जा सकेगी, जो अक्सर रेड लाइट व सिग्नल जम्प करते हैं और कार्रवाई से बच निकलते हैं. अनधिकृत स्थानों पर पार्किंग करने वाले वाहन संचालकों पर भी इस प्रक्रिया का उपयोग कर नजर रखी जा सकेगी, इससे वे सही जगह पर वाह

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