ओबीसी आरक्षण मामले में

नियमित बैंच नहीं होने के कारण सुनवाई टली

जबलपुर:ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर 64 याचिकाओं पर नियमित बैंच नहीं होने के कारण सुनवाई टल गयी। याचिकाओं पर अगली सुनवाई 5 सितम्बर कोनिर्धारित की गयी है। ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर पक्ष रखा जा चूका है। समर्थन में दायर 19 याचिकाओं पर पक्षप्रस्तुत किया जा रहा है।गौरतलब है कि आशिता दुबे सहित अन्य की तरफ से प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने के खिलाफ तथा पक्ष में 64 याचिकाएं दायर की गयी गयी थी।

हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर ओबीसी आरक्षण 27प्रतिशत दिये जाने पर रोक लगा दी थी। सरकार द्वारा स्थगन आदेश वापस लेने आवेदन दायर किया गया था। हाईकोर्ट ने सितम्बर 2021 को स्थगन आदेश वापस लेने से इंकार करते हुए संबंधित याचिकाओं को अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किये थे। प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता द्वारा अगस्त 2021 को दिये अभिमत के आधार पर पीजी नीट 2019-20 पीएससी के माध्यम से होने वाली मेडिकल अधिकारियों की नियुक्ति तथा शिक्षक भर्ती छोडकर अन्य विभाग में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत दिये जाने के आदेश जारी कर दिये है। उक्त आदेश के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के चौथे दिन ओबीसी आरक्षण 27 किये प्रतिशत किये जाने के खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखा गया।

याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंद्रासाहनी,मराठा आरक्षण,एम नागराज,एम आर बालाज के संबंध में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा हैओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये जाने को अवैधानिक बताया। याचिकाकर्ताओं कीतरफ से कहा गया कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये तथा जातिगत गणना के हिसाब से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। महाजन आयोग की रिपोर्ट पर भी प्रश्न उठाये गये थे। सोववार को नियमित बैंच नहीं होने के कारण याचिकाओं पर सुनवाई टल गयी।

नव भारत न्यूज

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