भोपाल गैस त्रासदी मामले में हाईकोर्ट सख्त
जबलपुर: भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू व जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ नेतल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि संतोषजनक जवाब पेश ने करने पर जवाबदार अधिकारियों को तलब किया जायेगा। उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए युगल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 सितम्बर को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2012 में भोपाल गैस पीडि़त महिला उद्योग संगठन सहित अन्य की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीडि़तों के उपचार व पुर्नवास के संबंध में 20 निर्देश जारी किये थे।
इन बिंदुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर मॉनिटरिंग कमेटी का गठित करने के निर्देश भी जारी किये थे। मॉनिटरिंग कमेटी प्रत्येक तीन माह में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने तथा रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने केनिर्देश दिये थे। जिसके बाद उक्त याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की जा रही थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं का परिपालन नहीं किये जाने के खिलाफ भी अवमानना याचिका दायर की गयी थी।
अवमानना याचिका में कहा गया था कि गैस त्रासदी के पीडि़त व्यक्तियों के हेल्थ कार्ड तक नहीं बने है। अस्पतालों में अवश्यकता अनुसार उपकरण व दवाएं उपलब्ध नहीं है। बीएमएचआरसी के भर्ती नियम का निर्धारण नहीं होने के कारण डॉक्टर व पैरा मेडिकल स्टॉफ स्थाई तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करते है। अवमानना याचिका में केन्द्रीय परिवार कल्याण विभाग के सचिव रंजन भूषण, केन्द्रीय रसायन व उर्वरक विभाग के सचिव आरती आहूजा, प्रदेशसरकार के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, भोपाल गैस त्रासदी सहायता एवं पुर्नवास विभाग के सचिव मोहम्मद सुलेमान, आईसीएमआर के वरिष्ठ डिप्टडायरेक्टर आर राम तथा बीएमएसआरसी के संचालक डॉ. प्रभा तथा एनआईआरई केसंचालक राजनारायण तिवारी को अनावेदक बनाया गया था। याचिका पर गुरूवार कोहुई सुनवाई के दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही के संबंध में रिपोर्ट पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया। युगलपीठ ने बीएमएचआरसी में जारी भर्ती प्रक्रिया पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त आदेश जारी किये। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताआरबी साहू ने पैरवी की।