नयी दिल्ली, आयकर नियम, 1962 के तहत फॉर्म 36 और 36 ए के साथ ही नियम 47 में बदलाव के उद्देश्य से प्रस्तावित संशोधन के मसौदे पर आयकर विभाग ने हितधारकों और आम लोगों से 02 जुलाई तक राय मांगी है।
विभाग ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इन दोनों फॉर्मों का बहुत वर्षाें से पुनरीक्षण नहीं हुआ है और इनको तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुये इनको संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके मसौदे को आयकर विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इन दोनों फॉर्मों का उपयोग आयकर अपीलीय न्यायाधीकरण में अपील के लिए होता है।