रेत कारोबारी पर 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार का जुर्माना

बिचौलियों की आड़ में खेला जा रहा रेत का खेला

डिंडौरी: देर आये दुरुस्त आये की तर्ज पर ही सही कलेक्टर डिंडौरी ने रेत कारोबारी पर 3 करोड़ 37 लाख 50 हजार रुपयों का जुर्माना कर यह साबित कर ही दिया कि जिले में अवैध खनन चरम पर है। कलेक्टर ने भारी भरकम जुर्माना ठोकते हुये एक माह की समयावधि में रकम जमा करने निर्देशित कर कारोबारी के जख्मो को और कुरेद दिया है। अन्यथा की स्थिति में आर आर सी जारी की जा सकती है।बता दें कि नवभारत जिले में अवैध खनन से जुड़े मामले लगातार प्रकाशित करते आ रहा है। जिन्हें संज्ञान में लेते हुये खनिज अधिकारी हितेश बिसेन के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।
दो अन्य मामलों में कार्यवाही
कलेक्टर ने स्वीकृत रकबा क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन करने सहित दो मामलों में एक्शन लिया है। डी एम कोर्ट में फरवरी 2021 से ठेकेदार के अवैध उत्खनन का मामला लंबित था। पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद कलेक्टर ने फैसला सुनाया। एक मामले में 1656 घनमीटर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करना पाया गया। इसमें रॉयल्टी 2 लाख सात हजार का 50 गुना जुर्माना यानी 1 करोड़ 3 लाख 50 हजार ठेकेदार पर अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदार के अवैध उत्खनन से जुड़े दूसरे मामले में खनिज अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर 3744 घनमीटर रेत का अवैध उत्खनन पाया गया था, जिसकी रायल्टी चार लाख 68 हजार रुपये का 50 गुना जुर्माना दो करोड़ 34 लाख रुपये अधिरोपित किया गया
है।

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