जबलपुर: हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलीमठ की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने जल संसाधन विभाग वन विभाग और अन्य विभागों से सेवानिवृत्त हुए एक दर्जन से अधिक कर्मियों को एक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिये है।
हरदा निवासी राय सिंह चौहान, रतनलाल राजपूत व अन्य की ओर से कहा कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी एक जुलाई को नेशनल इंक्रीमेंट प्राप्त करने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त 2023 को एक फैसले में व्यवस्था दी है कि एक जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को भी वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाए। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार याचिकाकर्ताओं को भी उक्त लाभ देने के निर्देश दिये है।