रोस्टर अनुसार व्यय लेखा नहीं प्रस्तुत करने पर 5 अभ्यर्थियों को नोटिस

सतना :  निर्वाचन आयोग के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के परिपालन में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतदान से पूर्व कम से कम 3 बार निर्वाचन व्यय लेखा अवलोकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की समक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। रिटर्निंग ऑफिसर नीरज खरे ने निरीक्षण रोस्टर निर्धारित कर सभी अभ्यर्थियों को कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 32 में निर्धारित तिथिवार एजेंट या स्वयं उपस्थित होकर लेखा परीक्षण कराने का अनुरोध किया था। रोस्टर कार्यक्रम के अनुसार 18 अक्टूबर को 5 अभ्यर्थियों द्वारा कक्ष क्रमांक 32 में उपस्थित होकर अपना दैनिक निर्वाचन व्यय लेखा का निरीक्षण नहीं कराया गया है।

रिटर्निंग ऑफिसर रैगांव ने लेखा व्यय का परीक्षण कराने में सोमवार को अनुपस्थित रहे 5 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर निर्देशित किया है कि अभ्यर्थी अपने जवाब सहित आगामी द्वितीय व्यय लेखा निरीक्षण की तिथि 22 अक्टूबर को द्वितीय निरीक्षण के साथ पूर्व का लेखा रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार कार्यवाही के लिए स्वतः जिम्मेदार होंगे। जिन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की गई है, उनमें निर्दलीय कल्पना वर्मा, निर्दलीय दद्दू प्रसाद अहिरवार, सैनिक समाज पार्टी के राजा भैया कोरी, निर्दलीय बाल गोविंद चौधरी और निर्दलीय बच्चा सिसोदिया के नाम शामिल हैं।

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