बाहर व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश और उपस्थिति रहेगी प्रतिबंधित
सतना : एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना जिले की विधानसभा रैगांव के संपूर्ण क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व अर्थात् 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 30 अक्टूबर 2021 की रात्रि 12 बजे तक के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा रैगांव के संपूर्ण क्षेत्र में ऐसे सभी विशिष्ट व्यक्तियों, राजनैतिक व्यक्तियों, पार्टी कार्यकर्ता, चुनाव कार्यकर्ता एवं अन्य व्यक्ति जो विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा उनके आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
यह प्रतिबंध निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा। सभी विशिष्ट व्यक्तियों, राजनैतिक व्यक्तियों, पार्टी कार्यकर्ता, चुनाव कार्यकर्ता जो विधानसभा क्षेत्र 62 रैगांव के मतदाता नहीं है वह 27 अक्टूबर 2021 के सायं 6 बजे विधानसभा रैगांव से बाहर निकल जाएंगे एवं आदेश अवधि समाप्त होने उपरान्त ही पुनः प्रवेश करेंगे। विधानसभा क्षेत्र रैगांव में पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न तम पांच व्यक्तियों की ही अनुमति होगी। सभी कार्यपालिक दंडाधिकारी, पुलिस कर्मी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, एफएसटी, एसएसटी, वीवीटी टीम, क्षेत्र के सभी लॉज, होटल, मैरिज गार्डन, गेस्ट हाउस की जांच करेंगे और चेक पोस्ट स्थापित करके भी जांच स्थापित की जा सकेगी।
जांच टीम के अधिकारी एवं टीम क्षेत्र में उपस्थित लोगों से पहचान पत्र की मांग भी कर सकेंगे, ताकि सुनिश्चित कर सकें की वह व्यक्ति रैगांव विधानसभा का ही निवासी और मतदाता है। प्रतिबंधात्मक आदेश अवधि में विधानसभा रैगांव में सभी लाउडस्पीकर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग वर्जित रहेगा। यह आदेश 27 अक्टूबर 2021 की सायं 6 बजे से 30 अक्टूबर 2021 की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिये लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत अपराध होगा। पुलिस अधीक्षक सतना इस आदेश का पालन करने के लिये अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे।