पुरानी रंजिश पर दांत से काट खाने वाली महिला को सुनाई सजा

लात-घूंसों से भी की थी मारपीट

ग्वालियर:  पुरानी रंजिश के चलते महिला को दांत से काट खाने वाली महिला को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मयूरी गुप्ता ने दोषी पाते हुए एक माह के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी महिला पर एक हजार रूपए का जुर्माना भी किया गया।न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी मयूरी गुप्‍ता ने आरोपी महिला आशा को धारा 323 भादंवि में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवाजी सिंह भदौरिया ने घटना जानकारी देते हुए बताया कि फरियादिया नर्मदा ने थाने आकर जुबाने रिपोर्ट की कि आरोपी आशा ने पुरानी रंजिश को लेकर लात घूंसों से मारपीट की तथा अपने मुँह के दाँत से दाहिने हाथ की बाजू में काट खाया जिससे काटने के निशान बन गए हैं। उक्‍त घटना के आधार पर पुलिस थाना जनकगंज ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लियाए विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया था।

नव भारत न्यूज

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