पंचायत चुनाव – पहले दो दिन 13 प्रत्याशियों ने लिए फॉर्म

जिला पंचायत सदस्य के लिए शिवराज सिंह ने भरा फॉर्म

ग्वालियर:  त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिला की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दो दिन जिला पंचायत सदस्य के लिए डबरा-भितरवार में 13 प्रत्याशियों ने आवेदन लिए हैं। जबकि मुरार-घाटीगांव के लिए 18 प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म लिए हैं। मंगलवार को घाटीगांव ब्लॉक के कुलैथ वार्ड-4 से जिला पंचायत सदस्य के लिए शिवराज सिंह ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है।दो दिन में यह एक मात्र नामाकंन है। जनपद सदस्य और पंच-सरपंच के लिए भी ब्लॉक स्तर पर निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों से प्रत्याशियों ने 80 से अधिक नामांकन लिए। पहले दो दिन आए प्रत्याशियों ने आवेदन तो लिए पर मंगलवार तक जमा नहीं किए। पंचायत चुनाव के लिए कलेक्ट्रेट में पीछे की ओर के गेट से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के आने-जाने की व्यवस्था की गई है।

जिला पंचायत सदस्य के लिए मुरार और घाटीगांव ब्लॉक में जिला पंचायत सदस्य के लिए अभी तक 18 सदस्य नामाकंन फार्म ले चुके हैं, लेकिन दो दिन में सिर्फ प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। यह प्रत्याशी शिवराज सिंह हैं और इन्होंने घाटीगांव ब्लॉक के वार्ड-4 कुलैथ से जिला पंचायत सदस्य के लिए फार्म भरा है। जबकि डबरा-भितरवार ब्लॉक के लिए 13 नामाकंन फार्म प्रत्याशी ले जा चुके हैं, लेकिन एक भी नहीं भरा गया है। पंचायत चुनाव में 18 दिसंबर को आरक्षक पर फैसला है। ज्यादातर प्रत्याशी इसलिए नामाकंन फार्म नहीं भर रहे हैं।
चुनाव के लिए आवेदन जमा करते समय प्रत्याशियों को बिजली बिल की एनओसी अनिवार्य की गई है।

इसके अलावा आरक्षित वर्ग का होने पर जाति प्रमाणपत्र, शपथ पत्र भी रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अगर आवेदन के साथ शपथ पत्र और जाति संबंधी प्रमाणपत्र नहीं दिया तो स्क्रूटनी के दिन जमा करना होगा। यदि प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।पंचायत निर्वाचन में आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। यह आदेश सोमवार को जारी किए गए हैं। यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन-पत्र भरते समय जाति प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो अभ्यर्थी को उस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिए स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ-पत्र नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र अथवा शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन- पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

नव भारत न्यूज

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