ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को छोड़ शेष पदों के लिए जारी रहेगी निर्वाचन प्रक्रिया: सिंह

नवभारत न्यूज
भोपाल, 18 दिसंबर. पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार के लिए शनिवार को आयोग में बुलाई गई बैठक में यह तय किया गया है. आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ओबीसी आरक्षण वाले पदों को भी सात दिन में रि-नोटिफाइड (पुन: अधिसूचित) करें. ताकि उन सीटों पर भी चुनाव कराया जा सके.
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में करीब एक घंटे चली बैठक के बाद आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए 17 दिसंबर 2021 तक जमा नाम निर्देशन पत्रों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में के.कृष्णमूर्ति एवं विकास किशन राव गवली प्रकरण में दिए गए निर्णय का भी अध्ययन किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं. बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म नहीं हुआ है. आरक्षण अधिकतम 50 प्रतिशत सीटों पर दिया जा सकता है. एससी-एसटी के लिए रिजर्व सीटों को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को घटाया-बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जिला पंचायत की 52 सीटों में से 22 एससी-एसटी के लिए रिजर्व हैं. इस हिसाब से ओबीसी के लिए 4 सीटें रिजर्व होंगी. इस प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा कर आयोग को जानकारी भेजने के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है.
आयोग के सामने क्या है संकट
निर्वाचन आयोग के सामने संकट यह है कि भले ही ओबीसी सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, लेकिन सभी सीटों का रिजल्ट एक साथ घोषित कराना है. यह निर्देश आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं. अब सरकार नए सिरे से आरक्षण करती हैए तो इसमें वक्त लगेगा. ऐसे में जिन सीटों में बदलाव होगा, वहां मतदान समय पर हो पाना संभव नहीं लगता. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सरकार ओबीसी सीटों के लिए रिजर्व सीटों को सामान्य घोषित कर अधिसूचना जारी करे. संभवत: आज-कल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिसूचना जारी कर देगा.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए जारी कार्यक्रम के तहत ओबीसी के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है. राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण वाले पदों को सात दिन में रि-नोटिफाइड करने के लिए पत्र लिख रहे हैं. आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है.
बसंत प्रताप सिंह
आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग

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