रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 वर्ष की सजा


नवभारत न्यूज
रीवा, 30 दिसम्बर, रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाये गये पटवारी को विशेष न्यायालय सतना में 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है. 6 वर्ष पूर्व आरोपी पटवारी को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने पकड़ा था.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरोपी पटवारी विजय कांत नामदेव हल्का नं. 36 कामता तहसील मझिगवां जिला सतना में पदस्थ थे और शिकायतकर्ता राघवेन्द्र प्रसाद गौतम से भूमि का नामांतरण करने एवज में 8 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी. जिसको लेकर लोकायुक्त एसपी कार्यालय रीवा में शिकायत की गई थी. जिसके बाद लोकायुक्त रीवा टीम ने पटवारी विजयकांत नामदेव को 26 मई 2015 को 8 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. प्रकरण की विवेचना के बाद विशेष न्यायालय सतना में चालान पेश किया गया. जहां सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई. आरोपी पटवारी विजयकांत नामदेव हाल में तहसील कार्यालय बिरसिंहपुर में पदस्थ है. न्यायालय से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार का अर्थदण्ड एवं धारा 13 (1) डी सहपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

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