दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर इंडिया विनिवेश के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज

नयी दिल्ली 06 जनवरी (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘एयर इंडिया’ विनिवेश प्रक्रिया रद्द करने की मांग संबंधी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका खारिज की है।
श्री स्वामी ने अपनी याचिका में पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार और टाटा संस के साथ 18 हजार करोड़ रुपए के इस सौदे में मनमाना एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि यह सौदा जनहित के खिलाफ है। उन्हाेंने अपनी याचिका में दावा किया था कि यह सौदा टाटा संस को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था।
भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि टाटा और एक विदेशी कंपनी एयर एशिया के संयुक्त उपक्रम के एक मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। ऐसे में टाटा के साथ करार अनुचित है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विनिवेश को नीतिगत फैसला बताते हुए कहा कि एयर इंडिया के भारी नुकसान के मद्देनजर यह फैसला लिया गया था।

नव भारत न्यूज

Next Post

शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक; सेंसेक्स और निफ्टी लुढ़के

Thu Jan 6 , 2022
मुंबई 06 जनवरी (वार्ता) अमेरिकी फेड रिजर्व के नीतिगत दरों में बढ़ोतरी के संकेत से हतोत्साहित निवेशकों की बिकवाली से वैश्विक स्तर पर आई गिरावट के दबाव में आज घरेलू शेयर बाजार की पिछले लगातार तीन दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया और सेंसेक्स एवं निफ्टी एक प्रतिशत से […]

You May Like