भोपाल, (वार्ता) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने एक महिला पर एसिड अटैक की घटना के दो दोषियों को आज अाजीवन कारावास की सजा के साथ ही तीन-तीन लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
न्यायाधीश कमल जोशी की अदालत ने आरोपी शुभम तिवारी और त्रिलोकचन्द्र नामदेव को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं तीन-तीन लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड ना अदा करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने का भी आदेश पारित किया गया।
जनसम्पर्क अधिकारी लोक अभियोजन संभाग भोपाल मनोज त्रिपाठी ने बताया कि 18 जून 2016 की सुबह पीडिता जब अपने घर 1100 क्वार्टर से कॉलेज की बस पकडने के लिये पैदल जा रही थी कि जैसे ही मकान नं ई 4/2 अरेरा कॉलोनी प्रभात पटेल के मकान के सामने पहुची, तभी पीछे से मोटर साइकिल पर सवार दो अज्ञात आरोपी, जिसमें वाहन चालक मुह पर रूमाल बाधा था तथा पीछे बैठा व्यक्ति काला बुरखा पींक कलर का बोडर लिये हुये लडका जान से मारने की नियत से महिला के ऊपर एसिड फेक दिया, जिससे उसका बाया हाथ और पेट और चेहरा तेजाब गिरने झुलस गया था।
घटना के बाद पीडिता को नर्मदा अस्पताल में भर्ती करावाया गया एवं उसका इलाज हुआ। घटना में विवेचना के दौरान हबीबगंज पुलिस द्वारा मोटर साइकिल सवारों की पहचान कर आरोपी त्रिलोक चन्द्र और शुभम तिवारी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया और आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था।