पूर्व सूचना निदेशक गोगोई के मामले में ईडी ने की 5.54 करोड़ की कुर्की

नयी दिल्ली, (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम सरकार के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के पूर्व निदेशक रंजीत गोगोई और कुछ निजी कंपनियों के खिलाफ सरकारी धन के गबन से जुड़े मामले में 5.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने इस मामले में असम के मुख्यमंत्री के सतर्कता प्रकोष्ट द्वारा 20 अक्टूबर 2017 को दायर प्राथमिकी को आधार बनाकर इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की थी। विजिलेंस सेल ने संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120(बी), 468, 471, 406, 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज कराया था।

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