इंदौर, (वार्ता) नगरीय निर्वाचन के दौरान 6 जुलाई को होने वाले मतदान में उन्हीं मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलेगा, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर अन्य दस्तावेजों के आधार पर मतदान की सुविधा मिलने की सूचना पूरी तरह भ्रामक है।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा यह जानकारी दी गई है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में भ्रामक जानकारी दी जा रही है कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर मतदान के लिये मतदाता विभिन्न दस्तावेज साथ ले जाकर तथा फार्म-ए भरकर मतदान कर सकते हैं, यह पूरी तरह भ्रामक है। आज मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा ली गई ट्रेनिंग में स्पष्ट किया गया है कि मतदाता सूची में नाम होने पर ही मतदान का अधिकार मिलेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर प्रफुल्ल सिन्हा ने आगे स्पष्ट किया है कि अगर किसी मतदाता के पास मतदाता पर्ची नहीं पहुँची है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा पहले से बताए गए फ़ोटो युक्त पहचान पत्र साथ में लेकर मतदान कर सकता है।