सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 13.6 प्रतिशत प्रतिनिधित्व

सामान्य प्रशासन विभाग ने हाईकोर्ट में पेश किया डाटा
जबलपुर: प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग़ ने उच्च न्यायालय में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग काप्रतिनिधित्व 13.6 प्रतिशत है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किये संबंधित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 16 अगस्त को निर्धारित है।गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं लंबित है।हाईकोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई विभागों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने पर रोक लगा रखी है। याचिका की सुनवाई केदौरान प्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी वर्ग के लिए पक्ष रखने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक प्रसाद शाह को नियुक्त किया था। उन्होने सुप्रीम कोर्ट की मंशा अनुसार ओबीसी आयोग के गठन तथा शासकीय सेवाओ मेओबीसी के प्रतिनिधित्व के डाटा पेश के सुझाव दिये थे

प्रदेश सरकार के समान्य प्रशासन विभाग ओर से पेश किये गये डाटा में कहा गया है कि सरकारनौकरी के कुल स्वीकृत पदो की संख्या 3,21, 944 है। जिमसें से ओबीसी वर्ग के 43,978 कर्मचारी है। इस प्रकार ओबीसी वर्ग सरकारी नौकरियों में 13.66है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया जाना शेष है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा नवम्बर 1980 में गठित रामजी महाजन आयोग ने दिसम्ब 1983 को पेश अपनी रिपोर्ट में ओबीसी को 35 आरक्षण देने की अनुशंसा की थी। आयोग की अनुशंसा नहीं जाने के खिलाफ सर्वोच्चन्यायालय में याचिका दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि सम्पूर्ण देश मे ओबीसी वर्ग को 27 आरक्षण दिया जा रहा है। उक्त याचिका की सुनवाई करतेहुए सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को 2016 मे कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। जबाब दाखिल करने के पूर्व ही मध्य प्रदेश सरकार नेमार्च 2019 में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया था। जिसके संबंध में उच्च न्यायालय में 60 से अधिक याचिकाओं को अंतिम सुनवाई निर्धारित है।

नव भारत न्यूज

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