पुलिस अभिरक्षा में सुरेश रावत की हुई मौत की जांच CBI करेगी, पुलिस के तत्कालीन स्टाफ को देना होगा 20 लाख

ग्वालियर: आज से 3 वर्ष बेलगढ़ा थाने मेें पुलिस अभिरक्षा में हुई आरोपी सुरेश रावत की मौत के मामले में हाईकोर्ट ग्वालियर ने सीबीआई जांच के आदेश और 20 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2019 का बताया जा रहा है। इस मामले न्यायाधीश जीएसअहलूवालिया ने विवेचक पर 50 हजार रूपये का जुर्माना किया है और पुलिस के निलंबित तत्कालीन स्टाफ पर 20 लाख रूपये का जुमाना किया गया है।

जिसमें निलंबित एसएचओ विजयसिंह राजपूत 10 लाख रूपये, 5 लाख रूपये प्रधान आरक्षक अरूण मिश्रा, 2 लाख रूपये आरक्षक नीरज प्रजापति, 1 लाख रूपये आरक्षक धमेन्द्र विजय कुशवाह और होमगार्ड सैनिक अहसान खाने से वसूल किये जाकर 5 जनवरी 2023 पर जमा करायेंगे। पुलिस अधीक्षक हाईकोर्ट में प्रिसिपल राजिस्ट्रार के पास जमा कराना होगी
निलंबित पुलिस से वसूल की गयी राशि जो मृतक सुरेश रावत के याचिकाकर्ता परिवार को दी जायेगी।

नव भारत न्यूज

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