नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गत 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के पीछे कथित साजिश की जांच संबंधी याचिका आज ठुकरा दी।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पेशे से वकील विनीत ढांडा की याचिका खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय से इस बात की जांच के निर्देश देने का अनुरोध किया था कि आत्मघाती हमले के लिए 370 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे जुटाये गये।
याचिकाकर्ता ने पुलवामा हमले की उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी। श्री ढांडा ने स्थानीय स्तर पर सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की थी।