नयी दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपनी रथ यात्रा पर कोलकाता उच्च न्यायालय की ओर से लगायी गयी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में झटका लगा।शीर्ष अदालत ने कोलकाता उच्च न्यायालय के रथ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।
भाजपा की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकीलों ने बताया कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि इस मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत की जायेगी।
शीर्ष अदालत शीतकालीन अवकाश के कारण करीब एक सप्ताह तक बंद रहेगा। पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में भाजपा रथ यात्रा निकालना चाहती थी जिसकी कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को अनुमति नहीं दी। इससे पहले एकल पीठ ने भाजपा को रथयात्रा निकालने की अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। खंड पीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी।
खंड पीठ के रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दिए जाने के फैसले को भाजपा ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और इस पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया था।